Thursday, June 18, 2015

Disappearance tolerance between thoughts and L K Advani Comment on Emergency.

After a day, if we think on anxiety of Shri L K Advani ji about emergency and killing of human rights then this subject is considerable for everyone. Advani ji talks cannot be lightly dismissed by anyone.

If we see today than tolerance between ideologies is disappear in latest leadership and politics. Today leadership of new generation behaves like enemy for his opponent thoughts. everyone think his opponents is become a big enemy in his life



This is seems to prove true in present politics. Like Uttarakhand Chief Minister is declaration boycott a International event of Yoga because his political rival leader is promoting it. Like Delhi Chief Minister Arvind Kejariwal to put a lock on the office of a government official because he think this officer is not suitable for him. like in Uttar Pradesh daily brutal murder of political rival or critics by ministers of supporter of ruling party.

If you go to Kerala which is the most literate state in India also suffering with ideological rivalry is converted to personal hostility if you see in any village Kerala than village is divided on ideological basis. RSS have other colony. CPI/CPM have Other Colony. Congress supporter take Other Colony and many time we listen ideological opponents are fighting each other with sword and Weapons. 

What the hell is that?

if anyone is not not agree with you and your viewpoint then who allow you to kill him like Jogendra Singh murder case in Uttar Pradesh, Just like If we see West Bengal or Bihar or Odisha or Jharkhand or any part of country then we see everywhere ideological rivalry is converted to personal hostility. Tolerance between thoughts is disappeared today.


This is seems not only in one or two party, this problem is show us everywhere. this time LK Advani ji give a message to every Indian for tolerance and want to create a awareness about respect others thoughts for healthy democracy and to protect thoughts of country. Message of the LK Advani ji is point us need to bring openness for ideas. Advani is our elderly and veterans leader and thinker. and if they rise any point on any subject then this is Important for everyone. the elderly persons with his own experiences give the direction to country and the society. That's why elderly person's role is so important for new generation for society and also for country. 

everyone should be reconsidered on tolerance issue. आचार्य चाणक्य कहते थे "दूसरों की गलतियों से सीखो क्योंकि अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ेगी"

Friday, July 25, 2014

Can Indian Media is fair ?


The Case Sensitive : 





In India Every News And Media Channel Criticise to RSS or Right wing Political Party. but they hardly opposed second side who plan for a militia to fight global jihad in the name of Islam.

Secularism is only for one society? Now it is a Bitter question in front of thinker or India. One side we Criticizes to those people who are misbehave with our minorities no doubt this is good and I appreciate when Indian Media strongly defend Interest of Muslims.

But problem is created when this media defend & rise the Issues of Muslims Interest. but they refuse or Ignore with Cruelty. I have many example like amarnath issue or destroy of religious temple in J&K 
http://goo.gl/36EtN2 or provoking language of leaders of hyderabad (MIM/Owaisi) or temple bell forcely banned of mahalaxmi mandir in Hyderabad last year.

Why they (secularist) not raised issues of majority (Hindu) emotions.




A example of Hurts of Hindus Emotions and Ignorance of so called Secular Thinkers.


Today a news Highlight about a Muslim scholar who want to raise a militia of 500,000 Sunni Muslim Indian youth as his contribution to a "powerful global Islamic army" for so called global jihad.
Story :- http://goo.gl/6VRsRy







Another Reports say four educated middle class Mumbai Muslim boys (two engineering students, one medical student, and a call centre worker) have fled the country to join jihadis fighting a vicious sectarian war in Iraq and Syria have deepened concerns about home-grown Muslim extremism and put the entire community under the scanner. 
Story:- http://goo.gl/ueNng6




But Indian Media shut his mouth on this Dark Issues. This is not a secularism. This is fully appeasement of one side and It is extremely sad if any one highlight this Issue then other give him slogan of Hindu terrorism, RSS agent, Divisive, Enemies of communal harmony and bla bla bla.

Can Indian Media is fair?

#Secularism   #India   #ISIS   #RSS   #IndianMedia  #PseudoSecularism 

Sunday, July 6, 2014

Malnutrition, Food Waste & Cruel Indifference

India is second in global food production, but Many people suffer from hunger in India. Whose numbers are more than the population of African countries Ethiopia or Sudan. Today 60 percent of Indian children are malnourished and second side total production of food grains grew very well. The total production of food grains in 1951-52 was 5.09 million tonnes. Which increased 23.38 million tonnes per cent respectively in 2008-2009. Who reached 25.9 million tonnes in 2013. Similarly, there has been substantial improvement in productivity per hectare. According data the food grain production in 1950-51 was 522 kg per hectare, which increased in 2008-2009 was 1,893 kg per hectare. It means no shortage of resources in India. We cannot used properly and It is the responsibility use all resources with respect.



Most of us think that the government has an Liability to reach out to the people of Grain. Yes it is right, Governance have look at supply system. Several tonnes of food gets spoiled in India and also thrown several tons because of not proper utilization. On the back of this food waste is the only system of government failure. It would be wrong to say. We are also responsible equally. In a country where food grain is take status of god. There wastage of food is too shameful for us. ............................See Full Story 



On the happy occasions we are responsible for the waste of food. Another survey respondents nearly 75 percent said buffet (a western pattern) is higher meal dissipation system and according to the World Food Organization food waste every year in India is Rs 50,000 crore & According to the UNDP - United Nations Development Programme , 40% of food is wasted in India. 

 If this is continued then no one fulfill needs of hungry people in India even if farmers growing crop in lot of tons. This is also will not enough. These are not only the government responsibility. This is the duty of all citizens of India. They have understand the value of food and think before destroy and wastage of food because a large population of the country is sleeping hungry.          





Sunday, February 23, 2014

एक गांधी की कितनी टोपी


मोहन दास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी जो कुछ समय तक राष्ट्र पिता के नाम से विख्यात थे हालाँकि भारत के संविधान या किसी और जगह ये नहीं लिखा है कि वो राष्ट्र पिता है।  लिखा हो या न हो वो हमेशा ही राष्ट्र पिता रहेंगे। पर इसका गांधी जी के नाम से विख्यात गांधी टोपी से क्या लेना देना ? आप यही सोच रहे होंगे। 



तो चलिए पड़ताल करते है कि कैसे एक नाम गांधी टोपी को भारत कि राजनीती ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। गांधी टोपी कि शुरुवात में गांधी जी का कोई योगदान नहीं है इसको स्पष्ट कर ले वो क्या है । मेने नहीं सुना कि उन्होंने ये टोपी पहनी या नहीं जहाँ तक मुझको मालूम है नहीं पहनी। पर कई लोगो ने और कई खानदानो ने इसको पहन कर लोगो को खूब टोपी पहनाई लगभग स्व्तंत्रता से जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है और आज भी बहुत सफल है। लोगो ने इसको पहना तो पर वो उसके मूल विचार को नहीं समझ पाये। 

समय के साथ हम गांधी के विचार को भूले और साथ में उनकी टोपी भी Out of Fashion हो गयी लोग समझदार हो गए भाई पर टोपी तो बेचना भी थी और पहनाना भी तो एसे में एक नए गांधी का अवतरण हुआ 2009-10 के इस युग में इस टोपी को अण्णा टोपी के नाम से जाना जाने लगा। शुक्र है टोपी बनाने वाले और टोपी पहनाने वाले लोगो का Business फिर शुरू हो गया। नहीं तो शायद ये टोपी भी गांधी के विचारो कि तरह भुला दी जाती अब एक नयी Generation नयी Style से टोपी पहन रही थी और इस बार अच्छे अच्छो को टोपी पहना रही थी। पर कुछ कमी रह गयी शायद जिसके नाम पर ये टोपी बनी उसने खुद भी पहन ली।   


पर 2012-13 के बाद से तो इस टोपी का जैसे स्वर्णिम युग आ गया नए नए नाम मिलने लगे "कभी में हूँ अण्णा"  कभी "मै हूँ आम आदमी" कभी "मै हूँ केजरीवाल" कभी "मै हूँ असली आम आदमी" हर टोपी का नया नाम पर काम वही दुसरो को टोपी पहनाना। कभी अण्णा ने ये इसको पहन कर पुरे तंत्र को टोपी पहनने पर मजबूर कर दिया था अब नयी टोपी धारी नयी Style से लोगो को टोपी पहना रहे है। खेर इस टोपी के नीचे बहुत चहरे है और बहुत से असली है और बहुत से नकली ये आप को तय करना है खेर टोपी टोपी तो बहुत हो गया। 

अब जरा इस टोपी के मूल को समझते है। गांधी टोपी जो वास्तविकता में गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार , वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ इलाको में पहले से पहनी जाती थी उसको गांधी जी का नाम मिला पर क्यों ? जहाँ तक मुझको लगता है  इसका कारन गांधी जी का स्वदेशी प्रेम जो अपने देश में निर्मित वस्तु को प्राथमिकता देते थे। जहाँ तक मैने इतिहास पढ़ा है उस समय भारत का उद्योग में बहुत बड़ा हिस्सा जहाँ तक मैने इतिहास पढ़ा है उस समय भारत का उद्योग में बहुत बड़ा हिस्सा का कोई विकास नहीं था हम कच्चा माल वो चाहे किसी भी रूप में हो उसको बाहर भेज रहे थे और उस समय कि अंग्रेजी सरकार से उस कच्चे माल का परिपक्व रूप में उपयोग कर रहे थे। और जहाँ तक मेरी जानकारी है उस समय भारत में ओद्योगिक क्षेत्र में वस्त्र उद्द्योग ही एक मात्र सहारा था जो पूरी तरह बर्बाद हो रहा था और यही क्षेत्र है जहाँ निम्न आय वर्ग के लोग काम कर रहे थे। गांधी टोपी के मूल में मुझको खादी उद्द्योग को बचाने और उसको विस्तार देना एक उद्देश्य हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है भारत में निर्मित वस्तुओ को प्राथमिकता देना। तब खादी वस्त्र एक Icon था भारत के ओद्योगिक क्षेत्र का और इस टोपी में मुझको देश के स्वदेशी तत्व को बचाने का कारण अधिक नज़र आता है। 

यही एक मूल चीज है जिसको आज तक टोपी पहनने वाले और पहनाने वाले समझ नहीं पा रहे। यदि आज भी हम देखे तो हमारी क्षमता आज भी कम नहीं है पर हम और हमारे टोपी वाले इस पर ध्यान नहीं दे रहे। आज भी विकास के लिए हमको इस स्वदेशी तत्व को प्रोत्साहित करना जरुरी है। पर अब ये टोपी वाला नुस्खा नहीं चलेगा इसके लिए कदम उठाने होंगे। आज का कोई टोपी वाला इस मुद्दे पर नहीं बोल रहा जो एक चिंता का कारण है। 

भारत में असली निवेश वो नहीं है जो कोई दूसरा देश हमारे देश में अपने सम्पदा लगाये। असली निवेश तो वो होगा जब भारत में निर्मित वस्तु विदेश में जाये और अपने नाम और गुणवत्ता के दम पर भारत में धन लाये वो असली निवेश है। 

Wednesday, December 25, 2013

Great Initiative in e-Governances

Today India Fighting against Corruption and Transparent Governance and this is time demanding we change our style of Functioning in Public Sector. Today Best way of Transparent Governance is e-Governance. after the e-revolution in India under Atal-Bihari Vajpayee leadership. NDA Government want to develop a system for transparent and accountable governance. in this process Government of India take steps for e-governance.

Story of e-Revolution in India

Several dimension and factors influence the definition of e-Governance. The word “electronic” in the term e-Governance implies technology driven governance. E-Governance is the application of information and communication technology (ICT) for delivering government services, exchange of information, communication transactions, integration of various stand-alone systems and services between

1 Government-to-Citizens (G2C),
2 Government-to-Business(G2B),
3 Government-to-Government( G2G)

As well as back office processes and interactions within the entire government frame work.Through the e-Governance, the government services will be made available to the citizens in a convenient, efficient and transparent manner. in India many States are Adopted e-Governance but Best Model of e-Governance in Various Indian States was Gujarat e-Governance model.



Status of Gujarat :-

Awarded for Best e-Governance, Gujarat is a front-line State in the implementation of e-governance policies & projects and setting up of key infrastructure for e-Governance. Gujarat Government promotes information sharing with the citizen by way of display and disclosure of information of large number of functional departments and their subordinate organizations through their respective websites which act as ‘Information tools’ in the State.

State Govt. has adopted Innovative, constructive and result oriented progressive policies for the promotion of e-governance in the State. Through the Nodal Agency, the Government’s Science and Technology Department positions Gujarat, as a Key State in the Knowledge Economy sector and acts as a medium to make Government-Citizen Interface more effective, transparent and efficient.

A Documentary on e-Governance in Gujarat :- 



Top Initiatives Development in Gujarat :-

01. Gujarat State Data Centre
02. GSWAN (Gujarat State Wide Area Network)
03. SWAGAT Online (State Wide Attention on Grievances through Application of Technology)
04. ICT and e readiness Initiatives
05. SICN (Sachivalya Integrated Communication Network)
06. e-Procurement
07. GVATIS
08. IWDMS (Integrated Workflow and Document Management System)
09. e-City
10. Health Management Information System (HMIS)
11. e-Dhara
12. e-Gram – Vishvagram
13. e-Mamta







Wednesday, December 4, 2013

कश्मीर का विलय और अनुच्छेद 370


म्मू-कश्मीर रियासत, जिसका विलय 26 अक्तूबर 1947 को भारतीय संघ में हुआ, वह आज के भारत द्वारा शासित जम्मू-कश्मीर राज्य से कहीं अधिक विशाल था। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर रियासत के निम्न हिस्से हैं :-

एक परिचय जम्मू और कश्मीर क्षेत्र का

1. जम्मू -   सका क्षेत्रफल कुल 36,315 वर्ग कि.मी. है जिसमें से आज हमारे पास लगभग 26 हजार वर्ग कि.मी. है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से युक्त पीर पंजाल पर्वत के दक्षिण में इस क्षेत्र में तवी और चेनाब जैसी बारहमासी नदियां बहती हैं। यहां की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 67 प्रतिशत हिन्दू है। मुख्य भाषा डोगरी व पहाड़ी है।

2. कश्मीर घाटी- गभग 22 हजार वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल, जिसमें से लगभग 16 हजार वर्ग कि.मी. ही हमारे पास है। वर्तमान में अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है, लगभग 4 लाख हिन्दू वर्तमान में कश्मीर घाटी से विस्थापित हैं। जेहलम और किशनगंगा नदियों में जाने वाली जलधाराओं से बना यह क्षेत्र दो घाटियों जेहलम घाटी एवं लोलाब घाटी से मिलकर बना है। मुख्यत: कश्मीरी भाषा बोली जाती है, परन्तु एक तिहाई लोग पंजाबी-पहाड़ी बोलते हैं।

3. लद्दाख क्षेत्र- कुल 1,01,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र, जिसमें से लगभग 59 हजार वर्ग कि.मी. भारत के अधिकार में है। प्रकृति की अनमोल धरोहर के साथ ही बड़ी संख्या में बौद्ध मठ यहां हैं जहां दुनिया के कोलाहल से दूर शांति का अनुभव किया जा सकता है।  गॉडविन आस्टिन (K 28611 मीटर) और गाशरब्रूम I (8068 मीटर) सर्वाधिक ऊँची चोटियाँ हैं। यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क एवं कठोर है। वार्षिक वृष्टि 3.2 इंच तथा वार्षिक औसत ताप 5 डिग्री सें. है। नदियाँ दिन में कुछ ही समय प्रवाहित हो पाती हैं, शेष समय में जमी रहती है। सिंधु मुख्य नदी है। उत्तर में कराकोरम पर्वत तथा दर्रा है। कारगिल में 9000 फुट से लेकर कराकोरम में 25000 फुट  ऊंचाई तक की पर्वत श्रंखलायें है।

01 जुलाई 1979 को लद्दाख का विभाजन कर लेह और करगिल; दो जिलों का गठन किया गया। पश्चिम बंगाल के गोरखालैंड की तर्ज पर दोनों जिलों का संचालन ‘स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद’ द्वारा किया जाता है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, लद्दाख की कुल जनसंख्या 236539 और क्षेत्रफल 59146 वर्ग कि.मी. है। यह भारत के सबसे विरल जनसंख्या वाले भागों में से एक है।

4. गिलगित-वाल्टिस्तान- म्मू-कश्मीर के इस क्षेत्र को पाकिस्तान ने विधिवत अपना प्रांत घोषित कर उसका सीधा शासन अपने हाथ में ले लिया है। यह लगभग 63 हजार वर्ग किमी. विस्तृत भू-भाग है जिसमें गिलगित लगभग 42 हजार वर्ग किमी. व वाल्टिस्तान लगभग 20 हजार वर्ग किमी. है। गिलगित का सामरिक महत्व है। यह वह क्षेत्र है जहां 6 देशों की सीमाएं मिलती हैं- पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, तिब्बत एवं भारत। यह मध्य एशिया को दक्षिण एशिया से जोड़ने वाला दुर्गम क्षेत्र है जो सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा जिसके द्वारा पूरे एशिया में प्रभुत्व रखा जा सकता है।

अमेरिका भी पहले गिलगित पर अपना प्रभाव रखना चाहता था और एक समय चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिये सोवियत रूस की भी ऐसी ही इच्छा थी, इसलिये 60 के दशक में रूस ने पाकिस्तान का समय-समय पर समर्थन कर गिलगित को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का प्रयास किया था। वर्तमान में गिलगित में चीन के 11000 सैनिक तैनात हैं। पिछले वर्षो में इस क्षेत्र में चीन ने लगभग  65 हजार करोड़ रूपये का निवेश किया व आज अनेक चीनी कंपनियां व कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं।

1935 में जब सोवियत रूस ने तजाकिस्तान को रौंद दिया तो अंग्रेजों ने गिलगित के महत्व को समझते हुये महाराजा हरिसिंह से समझौता कर वहां की सुरक्षा व प्रशासन की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने के लिये 60 वर्ष के लिये इसे पट्टे पर ले लिया। 1947 में इस क्षेत्र को उन्होंने इसकी सुरक्षा के लिये महाराजा को वापिस कर दिया।

राज्य में लोकसभा की 6 और विधानसभा की 87 सीटें हैं जिसमें लद्दाख में लोकसभा की एक और विधानसभा की 4 सीटें हैं। करगिल और लेह जिले में विधानसभा की दो-दो सीटें है; जिनके नाम क्रमशः जांस्कर व कारगिल और नोब्रा व लेह है। दोनों जिले करगिल और लेह लद्दाख लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 65 लाख से ज्यादा है; जिसमें करीब 1,52,339 मतदाता लद्दाख में हैं।
करगिल के मुसलमान पक्के देशभक्त माने जाते हैं और 1999 में पाकिस्तान द्वारा कारगिल घुसपैठ के दौरान उन्होंने भारतीय सेना का खुलकर साथ दिया था। लद्दाख को चीन पश्चिम तिब्बत कहता है और सिन्धु नदी तक अपनी सीमा को बढ़ाना चाहता है। 1950 से ही इस क्षेत्र पर उसकी नजर है। लेह, जंस्कार, चांगथांग, नुब्रा, यह चार घाटियां बौध्दबहुल व सुरू घाटी पूर्णतया मुस्लिम बहुल है।

1947 में स्वाधीनता के समय जम्मू-कश्मीर कि स्थिति :-

1. भारत की पांच ऐसी रियासतों में से एक, जिसकी व्यवस्था सीधे ही भारत के वायसराय गवर्नर जनरल देखते थे। अंग्रेजों ने जम्मू-कश्मीर के महाराजा (हरिसिंह बहादुर) के लिये 21 तोपों की सलामी की मान्यता दे रखी थी। ऐसी ही व्यवस्था मैसूर, बड़ौदा, ग्वालियर व हैदराबाद के शासकों के लिये थी।
2. भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2 लाख 22 हजार वर्ग किमी. था। यह क्षेत्रफल बम्बई प्रेजीडेंसी से 2/3 अधिक एवं बीकानेर, ग्वालियर, बड़ौदा व मैसूर चारों रियासतों को कुल मिलाकर भी उनसे अधिक था।
3. यह भारत की एकमात्र रियासत थी जो मुस्लिम बहुल (लगभग 76 प्रतिशत) थी परन्तु जिसमें हिन्दू राजा था। इसके विपरीत देश में ऐसी बहुत सी रियासतें थीं जो हिन्दू बहुल थीं परन्तु मुस्लिम शासक द्वारा शासित थीं। सामान्यत: डोगरा शासक न्यायसम्मत तथा सुसंगत शासन के कारण जनता में लोकप्रिय थे।
4. इस रियासत की सीमायें अफगानिस्तान, तजाकिस्तान (तत्कालीन सोवियत संघ), चीन व तिब्बत से मिलती थीं।
5. अंग्रेजों ने एक अनियमित सैनिक बल गिलगित स्काउटस का भी गठन किया।

जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय :-         

17 जून 1947 को भारतीय स्वाधीनता अधिनियम-1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। 18 जुलाई को इसे शाही स्वीकृति मिली जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तथा उसके एक भाग को काट कर नवगठित राज्य पाकिस्तान का उदय हुआ।

पाकिस्तान के अधीन पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत एवं सिंध का भाग आया। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा शेष भू-भाग भारत के साथ रहा।

इस अधिनियम से ब्रिटिश भारत की रियासतें अंग्रेजी राज से तो मुक्त हो गईं, परन्तु उन्हें राष्ट्र का दर्जा नहीं मिला और उन्हें यह सुझाव दिया गया कि भारत या पाकिस्तान में जुड़ने में ही उनका हित है। इस अधिनियम के लागू होते ही रियासतों की सुरक्षा की अंग्रेजों की जिम्मेदारी भी स्वयमेव समाप्त हो गई।

भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 में शामिल किया गया, के अनुसार विलय के बारे में निर्णय का अधिकार राज्य के राजा को दिया गया। यह भी निश्चित किया गया कि कोई भी भारतीय रियासत उसी स्थिति में दो राष्ट्रों में से किसी एक में मिली मानी जायेगी, जब गवर्नर जनरल उस रियासत के शासन द्वारा निष्पादित विलय पत्र को स्वीकृति प्रदान करें। और साथ में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 में सशर्त विलय के लिये कोई प्रावधान नहीं था।

26 अक्तूबर 1947 को महाराजा हरिसिंह ने भारत वर्ष में जम्मू-कश्मीर का विलय उसी वैधानिक विलय पत्र के आधार पर किया, जिसके आधार पर शेष सभी रजवाड़ों का भारत में विलय हुआ था तथा भारत के उस समय के गवर्नर जनरल माउण्टबेटन ने उस पर हस्ताक्षर किये थे…. ”मैं एतद्द्वारा इस विलय पत्र को स्वीकार करता हूं”  दिनांक सत्ताईस अक्तूबर उन्नीस सौ सैंतालीस (27 अक्तूबर-1947)

Full Text of Accession   Merger-related information

                                                                              
                                                  कश्मीर के भारत संघ में विलय का पत्र

 महाराजा हरिसिंह द्वारा हस्ताक्षरित जम्मू-कश्मीर के विलय पत्र से संबंधित अनुच्छेद, जो कि जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय को पूर्ण व अंतिम दर्शाते हैं।

विलय पत्र में अनुच्छेद-1 के अनुसार, जम्मू-कश्मीर भारत का स्थायी भाग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-1 के अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। भारत संघ कहने के पश्चात दी गई राज्यों की सूची में जम्मू-कश्मीर क्रमांक-15 का राज्य है।

भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अनुसार शासक द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त आपत्ति करने का अधिकार पंडित नेहरू, लार्ड माउण्टबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना, इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की संसद तथा संबंधित राज्यों के निवासियों को भी नहीं था।  

जब कश्मीर का विलय जो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम-1947 के अनुरूप था और जिसका विरोध और उसमे बदलाव का अधिकार किसी को नहीं था तथा विलय के मुख्य अधिकारी और प्रमुख निर्णय-कर्ता वहाँ के महाराज थे और पूरी सहमति से ये विलय भारत में हुआ तो उस विलय को पूर्ण माना जाना चाहिए।


अर्थात कश्मीर का पूर्ण विलय भारत गणराज्य में भारत के संविधान के निर्माण से पहले हो चूका था। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर, 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी, 1950 से प्रभावी हुआ।तो क्यों भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370  को सामने लाया गया ?

साथ में इन लिंक भी देखे :-

01. अनुच्छेद-370 और उससे जुडी समस्याए
02. अनुच्छेद-370 पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कुछ प्रश्न "देश चाहता है इन सवालों के जबाव"

Special Thanks to FTN (For The Nation) a wing of "Vidya Bharti Purva Chatra Parishad" 

अनुच्छेद-370 और उससे जुडी समस्याए


अनुच्छेद-370 का परिचय :-   

भारतीय संविधान का अनुच्छेद- 370 (Article 370) जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। यह धारा भारतीय राजनीति में बहुत विवादित रही है। संविधान में यह अस्थायी, विशेष, संक्रमणकालीन धारा के नाते सम्मिलित की गई। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की केन्द्रीय एवं समवर्ती सूची (Union and Concurrent List) में से भारतीय संसद केवल -

1. विदेश, संचार, सुरक्षा (आंतरिक सुरक्षा सहित) पर जम्मू-कश्मीर सरकार से सलाह कर कानून बना सकती है।

2. केन्द्रीय एवं समवर्ती सूची के शेष सब विषयों पर संसद द्वारा पारित कानून तभी लागू किये जा सकेंगे जब जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सहमति प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति आदेश पारित करेंगे।

3. अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) भी जम्मू-कश्मीर राज्य के पास निहित रहेंगी।

4. भारतीय संविधान की धारा 360 जिसमें देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती।



म्मू-कश्मीर की संविधान सभा का 1951 में गठन किया गया। जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान अनुच्छेद-370 की उत्पत्ति है। जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान की धारा-1 और अनुच्छेद-370 लागू होने के कारण ही शेष संविधान यहां पर लागू करने का राष्ट्रपति द्वारा भी तब तक आदेश नहीं हो सकता था, जब तक कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा द्वारा अनुमोदन न कर दिया जाय। इसीलिये 1951 में जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का गठन किया गया।

नुच्छेद 370(ए) में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के अनुमोदन के पश्चात् 17 नवम्बर 1952 को भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद-370 के राज्य में लागू होने का आदेश दिया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-35(ए) के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के जिन निवासियों (जो 1944 से पूर्व से यहां रहते थे) के पास स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Permanent Resident Certificate) होगा, वे ही राज्य में नागरिकता के सभी मूल अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे। इस कारण से शेष भारत के निवासी जम्मू-कश्मीर में न तो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और न ही जमीन खरीद सकते हैं। उनको राज्य के अंतर्गत वोट देने का अधिकार भी नहीं है।

अनुच्छेद-370 संविधान में क्यों जोड़ा गया :-

संविधान सभा में प्रस्ताव आने पर बिहार से आये संविधान सभा के प्रतिनिधि मौलाना हसरत मोहानी ने प्रश्न पूछा- यह भेदभाव क्यों? गोपालस्वामी अयंगार ने उतर दिया -कश्मीर की कुछ विशिष्ट स्थिति है, इसलिये विशेष व्यवस्थाओं की आज आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया-

1. जम्मू-कश्मीर राज्य के अंतर्गत कुछ युध्द चल रहा है। युद्ध विराम लागू है, पर अभी सामान्य स्थिति नहीं है।

2. राज्य का कुछ हिस्सा आक्रमणकारियों के कब्जे में है।

3. संयुक्त राष्ट्र संघ में हम अभी उलझे हुये हैं, वहां कश्मीर समस्या का समाधान बाकी है।

4. भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को वादा किया है कि सामान्य स्थिति होने के पश्चात जनता की इच्छाओं के अनुसार अंतिम निर्णय किया जायेगा।

5. प्रजासभा का अब अस्तित्व नहीं है। हमने स्वीकार किया है कि राज्य की अलग से संविधान सभा द्वारा केन्द्रीय संविधान का दायरा एवं राज्य के संविधान का निर्णय किया जायेगा।

6. इन विशेष परिस्थितियों के कारण अस्थायी तौर पर इस अनुच्छेद-370 को संविधान में शामिल करने की आवश्यकता है। जम्मू-कश्मीर के संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है- "हम जम्मू-कश्मीर के लोगों ने एकमत से स्वीकार किया है, …… 26 अक्तूबर 1947 के जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के उपरांत पुनर्परिभाषित करते हैं कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है,… हम भारत की एकता-अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध हैं।" वास्तव में यह आंतरिक आवश्यकता एवं तदनुरूप व्यवस्था थी। जब स्थितियां सामान्य हो गईं, संविधान सभा ने विलय प्रपत्र का अनुमोदन कर दिया, बार-बार राज्यों के चुनाव के उपरांत भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें काम करती रहीं, तो इस व्यवस्था को समाप्त होना ही चाहिए था।


अनुच्छेद 370 से जुडी समस्याए :-   

01 श्चिम पाकिस्तान से आये हिन्दू शरणार्थी कि समस्याए :- 

1947 में जम्मू-कश्मीर में पश्चिम पाकिस्तान से आये हिन्दू शरणार्थी (आज लगभग दो लाख) अभी भी नागरिकता के मूल अधिकारों से वंचित हैं, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला ने ही खाली पड़ी सीमाओं की रक्षा के लिए यहां उनको बसाया था। इनमें अधिकतर हरिजन और पिछड़ी जातियों के हैं। इनके बच्चों को न छात्रवृति मिलती है और न ही व्यावसायिक पाठयक्रमों में प्रवेश का अधिकार है। सरकारी नौकरी, संपत्ति क्रय-विक्रय तथा स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान का भी अधिकार नहीं है। 63 वर्षों के पश्चात भी अपने ही देश में वे गुलामों की तरह जीवन जी रहे हैं।

शेष भारत से आकर यहां रहने वाले व कार्य करने वाले प्रशासनिक, पुलिस सेवा के अधिकारी भी इन नागरिकता के मूल अधिकारों से वंचित है। 30-35 वर्ष इस राज्य में सेवा करने के पश्चात भी इन्हें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु राज्य से बाहर भेजना पड़ता है और सेवानिवृति के बाद वे यहां एक मकान भी बनाकर नहीं रह सकते।

1956 में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मुहम्मद ने जम्मू शहर में सफाई व्यवस्था में सहयोग करने के लिये अमृतसर (पंजाब) से 70 बाल्मीकि परिवारों को निमंत्रित किया। 54 वर्ष की दीर्घ अवधि के पश्चात भी उन्हें राज्य के अन्य नागरिकों के समान अधिकार नहीं मिले। उनके बच्चे चाहे कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर लें, जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुसार केवल सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिये ही पात्र हैं। आज उनके लगभग 600 परिवार हैं लेकिन उनकी आवासीय कॉलोनी को भी अभी तक नियमित नहीं किया गया है।

2. मंडल आयोग की रिपोर्ट न लागू होने के कारण यहां (कश्मीर में ) पिछड़ी जातियों को आरक्षण नहीं है।:-

1947 से 2007 तक कश्मीर घाटी में हरिजनों को कोई आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के 2007 के निर्णय, जिसके अंतर्गत हरिजनों को कश्मीर घाटी में आरक्षण प्राप्त हुआ, को भी सरकार ने विधानसभा में कानून द्वारा बदलने का प्रयास किया, जो जनांदोलन के दबाव में वापिस लेना पड़ा।

  अनुसूचित जनजाति के समाज को राजनैतिक आरक्षण अभी तक प्राप्त नहीं है।


3. संपत्ति कर, उपहार कर, शहरी संपत्ति हदबंदी विधेयक (Wealth tax, Gift tax, Urban Land Ceiling Act)  आदि कानून लागू नहीं होते।

4.  शासन के विकेन्द्रीकरण और पंचायत सुधार से सम्बंधी समस्या :-

• 73 एवं 74 वें संविधान संशोधन को अभी तक लागू नहीं किया गया।
• गत 67 वर्षों में केवल 4 बार पंचायत के चुनाव हुए।
• पंचायत के सरपंच को कोई अधिकार नहीं है, वो केवल नाम मात्र के सरपंच है।

5. म्मू व लद्दाख को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और साथ में उनकी उपेक्षा ।:-

•  कानून की मनमानी व्याख्याओं के कारण जम्मू व लद्दाख को विधानसभा व लोकसभा में पर्याप्त       प्रतिनिधित्व नहीं है।

• जम्मू का क्षेत्रफल व वोट अधिक होने के बाद भी लोकसभा व राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व कम है।

• लेह जिले में दो विधानसभाओं का कुल क्षेत्रफल 46000 वर्ग किमी. है।

• सारे देश में लोकसभा क्षेत्रों का 2002 के पश्चात पुनर्गठन हुआ, परन्तु जम्मू-कश्मीर में नहीं हुआ।

6. विस्थापितों की भूमि बनी जम्मू :-

• गत 63 वर्षों से जम्मू विस्थापन की मार झेल रहा है। आज जम्मू क्षेत्र में लगभग 60 लाख जनसंख्या है जिसमें 42 लाख हिन्दू हैं।

•इनमें लगभग 15 लाख विस्थापित लोग हैं जो समान अधिकार एवं समान अवसर का आश्वासन देने वाले भारत के संविधान के लागू होने के 60 वर्ष पश्चात भी अपना अपराध पूछ रहे हैं। उनका प्रश्न है कि उन्हें और कितने दिन गुलामों एवं भिखारियों का जीवन जीना है।

7. पाकिस्तान अधिकृत पश्चिम कश्मीर (गिलकित और बाल्टिस्तान और (तथाकतित आज़ाद) पाक अधिकृत कश्मीर से आये शरणार्थी कि समस्याए :- 

1947 में लगभग 50 हजार परिवार पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर से विस्थापित होकर भारतीय क्षेत्र स्थित जम्मू-कश्मीर में आये। आज उनकी जनसंख्या लगभग 12 लाख है जो पूरे देश में बिखरे हुए हैं। जम्मू क्षेत्र में इनकी संख्या लगभग 8 लाख है। सरकार ने इनका स्थायी पुनर्वास इसलिये नहीं किया कि पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर हमारे नक्शे में है, हमारा दावा कमजोर हो जायेगा, अगर हम उनको उनका पूरा मुआवजा दे देंगे। आज 63 वर्ष पश्चात भी उनके 56 कैंप हैं जिनमें आज भी वे अपने स्थायी पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं।

• जो मकान, जमीन उनको दी गई, उसका भी मालिकाना हक उनका नहीं है। उनका भविष्य और वर्तमान असुरक्षित है।

•1947 में छूट गई संपत्तियों एवं विस्थापित आबादी का ठीक से पंजीकरण ही नहीं हुआ फिर मुआवजा बहुत दूर की बात है।

• विभाजन के बाद पाक अधिगृहीत कश्मीर से विस्थापित हुए हिन्दू, जो बाद में देश भर में फैल गये, उनके जम्मू-कश्मीर में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र ही नहीं बनते।

• विधानसभा में पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर के 24 क्षेत्र खाली रहते हैं। विधानसभा और विधान परिषद में इन विस्थापित होकर आये उस क्षेत्र के मूल निवासियों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिये जाने का प्रस्ताव अनेक बार आया है किन्तु इस पर सरकार खामोश है।

• इनके बच्चों के लिये छात्रवृत्ति, शिक्षा-नौकरी में आरक्षण आदि की व्यवस्था नहीं है।

8. श्मीरी अल्पसंख्य्क हिन्दू समुदाय कि समस्याए :-

• 1989-1991 में आये कश्मीर के हिन्दू यह महसूस करते हैं कि हम देश, समाज, सरकार, राजनैतिक दल – सभी के ऐजेंडे से आज बाहर हो गये हैं।

• 52 हजार पंजीकृत परिवारों की अनुमानित आबादी 4 लाख है। एक के बाद एक आश्वासन, पैकेज – पर धरती पर कुछ नहीं किया गया।

• 20 वर्ष पश्चात् भी धार्मिक-सामाजिक संपत्तियों के संरक्षण का बिल विधानसभा में पारित नहीं हुआ,

• राजनैतिक तौर पर विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। 1991 में 1 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाता थे जो आज कम होकर 70 हजार रह गये हैं।

• विस्थापन के पश्चात उनके वोट बनाने और डालने की कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण समाज की रूचि कम होती जा रही है।

• आज भी समाज की एक ही इच्छा है कि घाटी में पुन: सुरक्षित, स्थायी, सम्मानपूर्वक रहने की व्यवस्था के साथ सभी की एक साथ वापसी हो।

• जम्मू के आतंक पीड़ित क्षेत्रों के विस्थापित- कश्मीर घाटी के पश्चात जम्मू के डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर, रियासी, पुंछ, राजौरी, कठुआ जिलों के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में यह आतंकवाद आया, पर सरकार ने आज तक इन क्षेत्रों से आंतरिक विस्थापित लोगों की न तो गिनती ही की और न ही उनके लिये उचित व्यवस्था की। यह संख्या भी लगभग एक लाख है। आतंकवाद से प्रभावित लोगों की कुल संख्या तो लगभग 8 लाख है।

• सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात भी सरकार इनकी उपेक्षा कर रही है। जबकि ये वे लोग हैं जिन्होंने आतंकवाद से लड़ते हुये बलिदान दिये, स्थायी रूप से विकलांग हो गये। गांव-घर-खेत छोड़े, पर न धर्म छोड़ा और न भारत माता की जय बोलना छोड़ा। आज इनके बच्चे बिक रहे हैं, घरों एवं ढाबों में मजदूरी कर रहे हैं। पर उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है।




कश्मीर के दो प्रमुख क्षेत्र जम्मू और लद्दाख कि लगातार उपेक्षा :- 

जम्मू से भेदभाव :- 

मताधिकार और प्रतिनिधित्व कि कमी :- जम्मू क्षेत्र के 26 हजार वर्ग किमी. क्षेत्र में 2002 की गणनानुसार 30,59,986 मतदाता थे। आज भी 2/3 क्षेत्र पहाड़ी, दुष्कर, सड़क-संचार-संपर्क से कटा होने के पश्चात भी 37 विधानसभा क्षेत्र हैं व 2 लोक सभा क्षेत्र। जबकि कश्मीर घाटी में 15,953 वर्ग किमी. क्षेत्रफल, 29 लाख मतदाता, अधिकांश मैदानी क्षेत्र एवं पूरी तरह से एक-दूसरे से जुड़ा, पर विधानसभा में 46 प्रतिनिधि एवं तीन लोकसभा क्षेत्र हैं।


जम्मू में जनसंख्या में धांधली- 2001 की जनगणना में कश्मीर घाटी की जनसंख्या 54,76,970 दिखाई गई, जबकि वोटर 29 लाख थे और जम्मू क्षेत्र की जनसंख्या 44,30,191 दिखाई गई जबकि वोटर 30.59 लाख हैं।

जम्मू में उच्च शिक्षा में धांधली- आतंकवाद के कारण कश्मीर घाटी की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, पर प्रतियोगी परीक्षाओं में वहां के विद्यार्थियों का सफलता का प्रतिशत बढ़ता गया। इसके अलावा उच्च शिक्षा में एमबीबीएस दाखिलों में जम्मू का 1990 में 60 प्रतिशत हिस्सा था जो 1995 से 2010 के बीच घटकर औसत 17-21 प्रतिशत रह गया है। सामान्य श्रेणी में तो यह प्रतिशत 10 से भी कम है।

लद्दाख से भेदभाव :-   जम्मू-कश्मीर राज्य में लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद से ही इस क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जाता रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए पश्चिम बंगाल के गोरखालैंड की तर्ज पर लद्दाख के दोनों जिलों के संचालन हेतु ‘स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद’ का गठन किया गया लेकिन फिर भी इस क्षेत्र के साथ भेदभाव कम नहीं हुआ है।

कर्मचारी कि नियुक्ति में भेदभाव :-  वर्ष 1997-98 में के.ए.एस. और के.पी.एस. अधिकारियों की भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा आयोजित की। इन परीक्षाओं में 1 ईसाई, 3 मुस्लिम तथा 23 बौद्धों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की। 1 ईसाई और 3 मुस्लिम सेवार्थियों को नियुक्ति दे दी गयी जबकि 23 बौद्धों में से मात्र 1 को नियुक्ति दी गयी। इस एक उदाहरण से ही राज्य सरकार द्वारा लद्दाख के बौद्धों के साथ किये जाने वाले भेदभाव का अनुमान लगाया जा सकता है।

कर्मचारियों की संख्या में उचित प्रतिनिधित्व नहीं :- राज्य सरकार के कर्मचारियों की संख्या 1996 में 2.54 लाख थी जो वर्ष 2000 में बढ़कर 3.58 लाख हो गई। इनमें से 1.04 लाख कर्मचारियों की भर्ती फारूख अब्दुल्ला के मुख्यमंत्रित्वकाल में हुई। इनमें से 319 कर्मचारी यानी कुल भर्ती का 0.31 प्रतिशत लद्दाख से थे।

अन्य मुद्दे :- 

• अन्याय की चरम स्थिति तब देखने को मिलती है जब बौद्धों को पार्थिव देह के अंतिम संस्कार के लिए भी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अनुमति नहीं मिलती। इसके लिए शव को करगिल की बजाय बौद्ध बहुल क्षेत्रों में ले जाना पड़ता है।

• स्थानीय संस्कृति सहित बौद्ध मंदिरों व अन्य ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षण प्रदान किए जाने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।

• कश्मीर से नियंत्रित होने के कारण लद्दाख की भाषा और संस्कृति भी आज संकट में है। लद्दाख की स्थानीय भोटी भाषा एक समृद्ध भाषा रही है। संस्कृत के अनेक ग्रंथ भी मूल संस्कृत में अप्राप्य हैं किन्तु वे भोटी भाषा में सुरक्षित हैं।

• राज्य सरकार की उर्दू को अनिवार्य करने की नीति के कारण लद्दाख के आधे से अधिक विद्यार्थी लद्दाख से बाहर जा कर पढ़ने के लिये विवश हैं। जो न केवल लद्दाक कि संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे है बाकि एक समृद्ध भाषा को भी विलुप्त कर रहे है (ध्यान रहे भोटी भाषा संविधान कि  14वीं अनुसूची में शामिल भी नहीं है।)


Special Thanks to FTN (For The Nation) a wing of "Vidya Bharti Purva Chatra Parishad"